उत्तराखंड में अब हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों को छोड़कर बाकी 11 ज़िलों में कृषि और बागबानी के लिए राज्य से बाहरी लोग नही खरीद सकेगें जमीन।
पोर्टल के माध्यम से भूमि खरीद की निगरानी की जाएगी।
DEHRADUN: राज्य केबिनेट ने बुधवार को भू-कानून पर अपनी मंजूरी दे दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर इस संदर्भ में शेयर करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं का पूरी तरह सम्मान करते हुए आज कैबिनेट ने सख्त भू-कानून को मंजूरी दे दी है। यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, साथ ही प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
हमारी सरकार जनता के हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हम कभी भी उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। इस निर्णय से यह स्पष्ट हो जाता है कि हम अपने राज्य और संस्कृति की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर यह कानून प्रदेश के मूल स्वरूप को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होगा।
क्या हैं नए भू कानून के प्रमुख प्रावधान ?
-त्रिवेंद्र सरकार के 2018 के सभी प्रावधान निरस्त।
-बाहरी व्यक्तियों की भूमि खरीद पर प्रतिबंध।
-हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर, उत्तराखंड के 11 अन्य जिलों में राज्य के बाहर के व्यक्ति हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की भूमि नहीं खरीद पाएंगे।
-पहाड़ों में चकबंदी और बंदोबस्ती
-पहाड़ी इलाकों में भूमि का सही उपयोग सुनिश्चित करने और अतिक्रमण रोकने के लिए चकबंदी और बंदोबस्ती की जाएगी।
-जिलाधिकारियों के अधिकार सीमित।