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DEHRADUN: कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों का किया उत्पीड़न, तो होगी कड़ी कार्रवाई: कुसुम कंडवाल

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DEHRADUN: डीएवी (पीजी) कालेज देहरादून में कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर शुक्रवार को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कालेज की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल के द्वारा किया गया। कार्यशाला में महाविद्यालय के समस्त शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को विशाखा बनाम राजस्थान के (1997) का हवाला देते हुए यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध एवं निवारण के प्रति जागरूक किया गया।

कुसुम कंडवाल ने कहा कि यह बहुत ही सराहनीय पहल है। ऐसी कार्यशाला का आयोजन सभी संस्थानों को कराना चाहिए। उन्होंने बताया कि आज के समय मे ऐसे अनेक मामले सामने आ रहे है जिनमे महिलाओं का कार्यस्थल पर विभिन्न प्रकार से उत्पीड़न किया जाता है। उन्होंने कहा कि यदि किसी के भी द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया जाएगा तो वह यह ध्यान रखें कि उन्हें बख्शा नही जाएगा। उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

वहीं उन्होंने कहा कि यदि ऐसा किसी भी महिला के साथ होता है कि उसका कार्यस्थल में उत्पीड़न किया गया है तो सबसे पहले वह विभागीय आईसीसी कमेटी में शिकायत करे, और यदि उन्हें उस शिकायत का निवारण उस कमेटी से ना मिले तो वह पीड़िता महिला आयोग का दरवाजा खटखटा सकती है।

डीएवी पीजी कॉलेज की आईसीसी कमेटी की अध्यक्ष प्रो० सविता रावत ने महाविद्यालय में गठित कमेटी का विवरण एवं कार्य का लेखा प्रस्तुत किया। प्रिंसिपल प्रो० सुनील कुमार ने महाविद्यालय में अनुशासन एवं सकारात्मक वातावरण बनाये रखने हेतु कालेज प्रशासन एवं विभिन्न समितियों द्वारा किये जा रहे प्रयासों का उल्लेख किया तथा सभी से अपेक्षा की कि इन मानकों के प्रति सजग रहेंगे।

इस अवसर पर अंजना गुप्ता, उपमुख्य प्रोबेसन अधिकारी, महिला कल्याण विभाग ने यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के नियमों पर विस्तार से प्रकाश डाला