चारधाम यात्रा में अव्यवस्था पर हाईकोर्ट सख्त, SOP संशोधन के निर्देश

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Char Dham Yatra 2026: High Court Orders SOP Changes to Curb Animal Cruelty & Improve व्यवस्था

चारधाम यात्रा में अव्यवस्था और पशु क्रूरता पर हाईकोर्ट सख्त, SOP में संशोधन के निर्देश

देहरादून: Uttarakhand High Court ने चारधाम यात्रा के दौरान व्याप्त अव्यवस्था और पशुओं के साथ हो रही क्रूरता के मुद्दे पर राज्य सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं। अदालत ने सरकार से मौजूदा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) में संशोधन कर यात्रा को अधिक सुगम और व्यवस्थित बनाने के साथ-साथ पशु कल्याण सुनिश्चित करने को कहा है।

यह निर्देश उन जनहित याचिकाओं (PIL) की संयुक्त सुनवाई के दौरान दिए गए, जिन्हें वन्यजीव कार्यकर्ता Gauri Maulekhi और धर्मगुरु Ajay Gautam समेत अन्य द्वारा दायर किया गया था। याचिकाओं में यात्रा मार्गों पर कुप्रबंधन और पशुओं के शोषण को लेकर गंभीर चिंताएं जताई गई थीं।

मुख्य न्यायाधीश Manoj Kumar Gupta और न्यायमूर्ति Subhash Upadhyay की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि वर्तमान SOP यात्रा के बढ़ते दबाव और व्यवस्थाओं को संभालने में अपर्याप्त है। साथ ही, कठिन पहाड़ी रास्तों पर यात्रियों को ढोने में इस्तेमाल किए जा रहे पशुओं की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की।

अदालत ने पवित्र Char Dham Yatra को अधिक सुरक्षित और सुचारु बनाने के लिए ठोस कदम उठाने पर जोर दिया। साथ ही यह भी कहा कि यात्रा मार्गों पर पशु क्रूरता रोकने के लिए सख्त प्रावधान लागू किए जाएं।

इसके अतिरिक्त, कोर्ट ने वन्यजीव कार्यकर्ता गौरी मौलेखी द्वारा दिए गए सुझावों—जैसे यात्रा मार्गों पर पशुओं के लिए पशु चिकित्सालय (वेटरनरी हॉस्पिटल) और चिकित्सा सुविधाएं स्थापित करने—पर गंभीरता से विचार करने के निर्देश भी सरकार को दिए।

मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है और आगामी सुनवाई में इस संबंध में और दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं।