UTTARAKHAND: 02 अगस्त को ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) में विशेष लोक अदालत का आयोजन

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देहरादून। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा दिनांक 02 अगस्त, 2025 को प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी), देहरादून में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

इस विशेष लोक अदालत में अधिकरण में लंबित वादों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून, सीमा डुँगराकोटी ने बताया कि ऋण वसूली अधिकरण बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली हेतु त्वरित व न्यायिक समाधान प्रदान करता है। विशेष लोक अदालत के माध्यम से बकाया ऋणों का शीघ्र निपटारा संभव होता है, जिससे महंगी कोर्ट फीस से मुक्ति मिलती है तथा आपसी सहमति से विवाद का समाधान हो जाता है, जो ऋणदाता व कर्जदार दोनों के लिए लाभकारी है।

अतः जो वादी व प्रतिवादी अपने प्रकरण का निस्तारण विशेष लोक अदालत में राजीनामा/समझौते के आधार पर करवाना चाहते हैं, वे दिनांक 01.08.2025 तक किसी भी कार्यदिवस में ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं तथा अपने मामलों का निस्तारण कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।