नैनीताल — उत्तराखंड में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक फिलहाल जारी रहेगी। मामले पर आगे की सुनवाई बुधवार को मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में की जाएगी, जिसमें स्टे वेकेशन समेत अन्य संबंधित याचिकाओं पर विचार होगा।
आज राज्य सरकार ने इस मामले को मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के समक्ष मेंशन किया। खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बुधवार को दोपहर के सत्र में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। इस दौरान इससे संबंधित सभी याचिकाओं को एक साथ क्लब कर सुनवाई की जाएगी।
मामले की पृष्ठभूमि में, बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल व अन्य याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए राज्य सरकार के 9 जून 2025 के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए नई नियमावली जारी की गई है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने 11 जून को एक और आदेश जारी कर पूर्ववर्ती आरक्षण रोटेशन प्रणाली को निरस्त करते हुए इस वर्ष से नई रोटेशन प्रक्रिया लागू करने का निर्णय लिया है।
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि यह निर्णय पूर्व में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के विपरीत है और आरक्षण संबंधी नियमों में पारदर्शिता का अभाव है। न्यायालय अब इस पूरे मुद्दे पर बुधवार को विस्तृत सुनवाई करेगा।