डीएम ने विशेषाधिकार का प्रयोग कर किया आईटीबीपी इंस्पेक्टर का शस्त्र लाइसेंस निलंबित

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एसएसपी को असलहा जब्त कर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश

देहरादून, 17 जुलाई। जिलाधिकारी सविन बंसल ने एक कठोर लेकिन ज़रूरी निर्णय लेते हुए एक इंस्पेक्टर के शस्त्र लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई उस वक्त की गई जब जनता दर्शन में रेसकोर्स निवासी विकास घिल्डियाल ने शिकायत दर्ज कराई कि उसके पिता, जो कि आईटीबीपी में इंस्पेक्टर हैं, अक्सर पारिवारिक विवादों में अपनी लाइसेंसी बंदूक का दुरुपयोग करते हैं। विकास का कहना था कि उसके माता-पिता का तलाक हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद उसके पिता, उसे और उसकी मां को बंदूक दिखाकर धमकाते हैं, जिससे किसी भी समय कोई अप्रिय घटना हो सकती है।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने मौके पर ही अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिया तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को आदेश दिए कि संबंधित के खिलाफ विधिसम्मत मुकदमा दर्ज किया जाए और शस्त्र को थाने में जमा कराया जाए।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्पष्ट कहा कि, “शस्त्र लाइसेंस का मतलब यह नहीं कि कोई व्यक्ति कानून से ऊपर हो जाए। जिसे जिम्मेदारी का एहसास न हो, उसे तमीज़ सिखाना प्रशासन का दायित्व है।”

इस निर्णय से पीड़ित मां-बेटे को बड़ी राहत मिली है, वहीं यह संदेश भी गया है कि शस्त्र लाइसेंस का दुरुपयोग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई लाइसेंसी व्यक्ति अपने शस्त्र का इस्तेमाल डराने-धमकाने के लिए करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।