जनसुरक्षा सर्वोपरि: जांच में लापरवाही उजागर, जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया

सर्कल बार में आग पर डीएम की सख्त कार्रवाई, 15 दिन के लिए लाइसेंस निलंबित
देहरादून, 14 अक्टूबर: जिला मजिस्ट्रेट सविन बंसल ने राजपुर रोड स्थित सर्कल बार में आग लगने की घटना को गंभीरता से लेते हुए बार का लाइसेंस 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। घटना की जांच के लिए उप जिलाधिकारी (सदर) एवं प्रभारी आबकारी अधिकारी हरी गिरी के नेतृत्व में संयुक्त जांच टीम गठित की गई है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनसुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रारंभिक जांच में बार प्रबंधन द्वारा सुरक्षा मानकों और लाइसेंस की शर्तों का गंभीर उल्लंघन सामने आया है।
जांच में पाया गया कि सर्कल बार (एफएल-7) की तीसरी मंजिल पर करीब 40 से 50 लोग मौजूद थे, जहां दो बारमैन फायर-जग्लिंग शो कर रहे थे। इसी दौरान दोनों बारमैन झुलस गए। टीम ने बताया कि हॉल की छत लकड़ी और शाखाओं से बनी थी, जिससे आग फैलने का बड़ा खतरा था और एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी।
जांच में यह भी पाया गया कि बारमैन, जिन्हें केवल शराब परोसने के लिए नियुक्त किया गया था, उन्हें अनधिकृत गतिविधियों में लगाया गया, जो लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन है। इस लापरवाही से न केवल दोनों बारमैन की जान खतरे में पड़ी, बल्कि वहां मौजूद लगभग 50 लोगों की सुरक्षा भी दांव पर लग गई।
सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जिला मजिस्ट्रेट ने आबकारी अधिनियम की धारा 34 (b) एवं (e) — “लाइसेंस को निरस्त या निलंबित करने के अधिकार” — के अंतर्गत सर्कल बार का लाइसेंस 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है।
डीएम सविन बंसल ने कहा कि प्रशासन शून्य सहनशीलता नीति पर कार्य कर रहा है और जनसुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। “जनहित सर्वोपरि है, और जिला प्रशासन किसी भी स्तर तक जाकर सुरक्षा सुनिश्चित करेगा,” उन्होंने कहा।





