Uttarakhand Gutkha Ban: उत्तराखंड में गुटखा-पान मसाला पर एक साल का प्रतिबंध, तंबाकू-निकोटिन युक्त उत्पादों की बिक्री पर रोक

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Uttarakhand Gutkha Ban for One Year: Tobacco Products

उत्तराखंड में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा-पान मसाला एक साल के लिए प्रतिबंधित

 

Uttarakhand has imposed a one-year ban on the manufacture, storage, distribution and sale of gutkha, pan masala and other food products containing tobacco and nicotine.

 

खाद्य सुरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने जारी किया आदेश, प्रदेशभर में निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर रोक

 

देहरादून, 13 अक्टूबर 2026। उत्तराखंड में जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला तथा अन्य खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर एक वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखंड के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने इस संबंध में 13 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी किया।

जारी आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध आदेश जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक पूरे उत्तराखंड में प्रभावी रहेगा। इसका उद्देश्य तंबाकू और निकोटिन युक्त खाद्य उत्पादों के उपयोग पर रोक लगाकर जनस्वास्थ्य की रक्षा करना है।

खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जारी हुआ आदेश

खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से जारी आदेश में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 तथा धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (झ) और खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 के विनियम 2.3.4 का उल्लेख किया गया है। संबंधित विनियम के तहत खाद्य उत्पादों में संघटक के रूप में तंबाकू और निकोटिन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध का प्रावधान है।

आदेश में कहा गया है कि गुटखा और पान मसाला खाद्य उत्पादों की श्रेणी में आते हैं और इनमें तंबाकू तथा निकोटिन का इस्तेमाल किए जाने के कारण जनस्वास्थ्य की दृष्टि से इन पर नियंत्रण आवश्यक है।

पूरे प्रदेश में लागू होगा प्रतिबंध

आदेश के तहत तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला अथवा इस प्रकार के अन्य खाद्य उत्पाद, जो किसी भी नाम से बाजार में उपलब्ध हों, प्रतिबंध के दायरे में आएंगे। इन उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर पूरे प्रदेश में रोक रहेगी।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30(2) के तहत राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को जनस्वास्थ्य के हित में राज्य के किसी हिस्से या पूरे राज्य में निर्धारित अवधि के लिए खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्राप्त है। इसी प्रावधान के तहत यह आदेश जारी किया गया है।

अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश

आदेश की प्रतिलिपि मुख्य सचिव, सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्साधिकारियों सहित खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन के संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है। उन्हें सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है।